कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम रोजगार मंत्रालय के तहत ईएसआईसी अधिनियम 1948 के अनुसार कर्मचारियों को चिकित्सा संबंधी लाभ प्रदान करता है।
- चिकित्सा संबंधी लाभ जब आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ आपको चिकित्सा बीमा मुहैया कराया जाता है, वहाँ आप अपना व अपने परिवार का बीमा कराते हैं।
- बीमारी संबंधी लाभ (ईएसआईसी कर्मचारी को चिकित्सा अवकाश के दौरान 90 दिनों तक औसत दैनिक मजदूरी का 70 प्रतिशत रकम भी देती है)
- मातृत्व से जुड़े फायदे (ई.एस.आई.सी महिला कर्मचारी को प्रसव के समय से 12 सप्ताह तक और गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत रकम दिया जाता है। माता संबंधी अवकाश को 26 सप्ताह तक बढ़ाने का प्रावधान है)
- अक्षमता से जुड़े लाभ (ई.एस.आई.सी आंशिक और पूर्ण विकलांगता में मासिक भुगतान प्रदान करता है)
- आश्रित सदस्यों को दिये जाने वाले लाभ (यदि ईएसआईसी कार्ड वाले कर्मचारी की मृत्यु हो जाये तो ईएसआईसी एक निश्चित अनुपात में मासिक पेंशन भी प्रदान करता है।)
उपर ईएसआईसी से संबंधित जो लाभ बताये गये हैं उसे पाने के लिए, कर्मचारियों के पास टीआईसी (अस्थायी पहचान पत्र) होना चाहिए। इन सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु नियोक्ता द्वारा टीआईसी प्रदान किया जाता है। जब नियोक्ता आपका ईएसआईसी कार्ड बनवा देता है तभी आपको इसका लाभ मिलता है।
कर्मचारी को केवल सरकारी अस्पताल और ई.एस.आई.सी द्वारा अनुशंसित अस्पतालों में ही इसका फायदा मिल सकता है। किसी भी सरकारी अस्पताल में किसी प्रकार की चिकित्सीय उपचार पाने के लिए, कर्मचारी को अस्पताल जाते समय टीआईसी कार्ड ले जाना होता है। कर्मचारियों के आश्रित भी बिना किसी शुल्क के सरकारी या ईएसआईसी द्वारा अनुशंसित अस्पताल में ईएसआईसी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।